Friday, April 24, 2026
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जबलपुर कलेक्‍टर न्‍यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के प्रकरणों की सुनवाई कर जारी किया आदेश

जबलपुर कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्‍सेना ने महिला एवं बाल विकास परियोजना पाटन अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्‍द्र चंदवा, ग्राम पंचायत धनेटा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद की नियुक्ति के संबंध में आवेदिका और अनावेदक द्वारा प्रस्‍तुत समस्‍त प्रकरणों की जांच कर सुनवाई की।

जांच में आवेदिका श्रीमती रोशनी चड़ार द्वारा प्रस्‍तुत तथ्‍य स्‍वीकार योग्‍य नहीं होने से जिला स्‍तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय को उचित मानते हुये उसके आवेदन को खारिज कर अपील अग्राह्य माना गया। कलेक्‍टर न्‍यायालय ने अनावेदक श्रीमती नेहा अहिरवार के तथ्‍य को स्‍वीकार योग्‍य माना है।

कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्‍सेना ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के दूसरे प्रकरण में भी सुनवाई की। इसमें महिला एवं बाल विकास परियोजना पाटन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्‍द्र करारी ग्राम पंचायत करारी मनकवारा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के संबंध में दर्ज आपत्तियों के संबंध में है, जिसमें आवेदिका कुमारी रोशनी गौड निवासी ग्राम करारी मनकवारा द्वारा प्रस्‍तुत तथ्‍यों को सही पाया गया।

सुनवाई में अनावेदक अन्‍नू बर्मन की नियुक्ति को वैधानिक नहीं पाते हुये उसकी नियुक्‍त आदेश को निरस्‍त कर दिया गया है और उसे तत्‍काल पद से पृथक कर अपीलार्थी रोशनी गौड को 15 दिन के भीतर नियुक्ति आदेश जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के लिये संबंधित अधिकारी को आदेशित किया गया है।

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