दमोह (हि.स.)। जब मध्यप्रदेश शासन ने किसी भी शिकायत के लिए समय मुकर्रर कर रखा है, तब उन्हें समय सीमा में ही समाप्त करना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी हैं कि सीएम हेल्पलाईन में की गई शिकायतों को लेकर भी गंभीर नजर नहींं आते हैं, जिले के ऐसे अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाकर जिलाधीश ने शिकंजा कसा है और इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि आगे से वे गलती न करें अन्यथा यह दण्ड अभी से कई गुना ज्यादा भी हो सकता है।
दरअसल, दमोह में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह अप्रैल 2024 में अनिराकृत पाई गईं शिकायतों का निराकरण एल-1, एल-2 अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में न किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप प्रति शिकायत 100 रूपये के मान से 16 विभागों के 33 अधिकारियों पर 137 शिकायतों के अनिराकृत होने के आरोप में 13 हजार 700 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि उक्त जुर्माने की राशि अधिकारी तीन दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह के कार्यालय (कक्ष क्रमांक 72 कलेक्ट्रेट) में जमा कर रेडक्रॉस सोसाइटी की रसीद प्राप्त करें अथवा रेड क्रॉस सोसायटी दमोह के बैंक खाते में जमा कर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने आदेशित किया है कि शिकायतों के अनिराकृत होने की पुर्नावृत्ति न हो।
उल्लेखनीय है नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के लिए राज्य शासन द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन 181 को संचालित किया जा रहा है। सी. एम. हेल्पलाईन 181 पोर्टल पर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-1/एल-2 अधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व रहता है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है । साथ ही समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण व निर्देशों के उपरांत भी सी. एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें अनिराकृत पाई जा रही हैं।