Friday, October 23, 2026
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एमपी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को तीन वर्ष का कारावास

ग्वालियर (हि.स.)। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक अरविंद दीक्षित को विशेष न्यायाधीश तरूण सिंह ने गुरुवार को तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैन्सी गोयल ने की।

पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारियों ने बताया कि अभियोक्त्री आयु-लगभग 15 वर्ष कक्षा 10वी में अध्ययनरत रही है। अभियुक्त अरविंद दीक्षित अभियोक्त्री को अप्रैल 2020 में शाम 4 से 5 बजे गणित का ट्यूशन पढाने आता था। एक दिन अभियुक्त अरविंद दीक्षित उसे कोंचिग पढ़ाकर चले गए और वह अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई, तब उसी समय अभियुक्त अरविंद ने उसे कमरे में नहाते हुए देख लिया था।

आरोपी अरविंद ने अभियोक्त्री से कहा कि मैनें तुम्हारे नहाते समय का वीडियो बना लिया है ओर उससे छेड़छाड़ की। इसके बाद अभियोक्त्री पूरी घटना की जानकारी अपनी माता को दी। फिर सिरोल थाना में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर से थाना सिरोल द्वारा अपराध क्रमांक 65/2022, धारा 354,354ग,354(क)(1)(प), 506 भांदंसं एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की।

अभियोक्त्री, उसकी माता एवं अन्य साक्षी विवेचक के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में घटना की पुष्टि की गई। अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में न्यायालय में तात्विक तर्क प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाइ गई।

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