भोपाल (हि.स.)। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि जो शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में चले जाएंगे, उनकी पदस्थापना विभाग में खत्म कर दी जाएगी। उनके स्थान पर नए शिक्षक की पद स्थापना की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे पदों की स्थिति का वेरिफिकेशन कराकर उसे विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बुधवार को प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों को लेकर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों के पदनाम के आगे स्टाप पेमेंट परमानेंट दर्ज किया जाए। इस निर्देश में यह स्पष्ट नहीं है कि जब संबंधित शिक्षक प्रतिनियुक्ति से वापस होने पर अपने मूल विभाग में पद स्थापना के लिए लौटेगा तो उसे कैसे विभाग में एडजस्ट किया जाएगा।
विभाग ने कहा है कि संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी हर विद्यालय में पदस्थ शिक्षक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं। इस वेरिफिकेशन के लिए सभी विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के नाम और अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड भी की गई है। यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षकों की आईडी पर उनकी ई पुस्तिका प्रदर्शित होती है। इसलिए इसका प्रचार प्रसार कर शिक्षकों से उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी वेरिफाई कराई जाए और संशोधन हो तो परीक्षण कराकर संशोधन कराया जाए।
विभाग के निर्देश में यह भी कहा गया है कि उच्च पद का प्रभार दिए जाने के मामले में भी वेरिफिकेशन किया जाना है। जिनके आदेश ऑनलाइन जनरेट हुए थे, और जिनके आफ लाइन या मैन्युअल आदेश जनरेट हुए हैं उनका अपडेशन करने की सुविधा संभागीय संयुक्त संचालक के लॉगिन पर दी गई है। यह प्रक्रिया 13 जून तक पूरी करने के लिए कहा है। अगर कोई शिक्षक इनेक्टिव है तो उसका ई-केवाईसी कराया जाए और जिला शिक्षा अधिकारी के परीक्षण के बाद पोर्टल में नाम दर्ज किया जाए।
इधर, एक अन्य आदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई गई उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के लिए चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल पंजीयन और शाला विकल्प के लिए 14 जून से 18 जून तक तारीख तय की गई है। इसके बाद जिला स्तर पर 21 जून से 23 जून के बीच दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।