Saturday, April 25, 2026
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एमपी में स्मार्ट मीटर के साथ छेड़छाड़ करने वाले उपभोक्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

मंदसौर (हि.स.)। मंदसौर शहर के खानपुरा निवासी रिजवान खान पिता फरीद खान ने अपने विद्युत कनेक्शन पर लगे स्मार्ट मीटर के साथ छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से आबिद पुत्र रफीक खान निवासी नयापुरा को बुला कर मीटर को टेंपर्ड करने का प्रयास कर रहे थे उसी समय मौके पर विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी ने पहुंच कर घटना का वीडियो बना लिया।

सहायक यंत्री शहर पीयूष पंवार ने सिटी कोतवाली पुलिस थाना मंदसौर में दोनो के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है एवं मौका पंचनामा बनाकर मीटर एवं अन्य सामग्री जब्त की है। यह जानकारी सहायक यंत्री शहर पीयूष पंवार ने शनिवार को दी।

विदित हो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

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