Tuesday, November 26, 2024
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बिजली कंपनी प्रबंधन ने अधीक्षण अभियंताओं से मांगी आउटसोर्स कर्मियों के वेतन से की गई कटौती की जानकारी

श्रम आयुक्त मप्र शासन इंदौर द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी आदेशानुसार माह अप्रैल 2024 में बाह्य स्त्रोत कार्मिकों को भुगतान किये गये न्यूनतम वेतन के संबंध में बिजली कंपनी ने अधीक्षण अभियंताओं को एक पत्र जारी कर कहा है कि श्रमायुक्त मप्र शासन, इंदौर द्वारा 13 मार्च 2024 को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्तों को प्रभावशील करने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी।

तदानुसार जारी नई दरों के आधार पर म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर अंतर्गत कार्यरत बाह्य स्त्रोत कार्मिकों को बाह्य स्त्रोत प्रदाता फर्म के माध्यम से माह अप्रैल 2024 के पारिश्रमिक का भुगतान माह मई 2024 में किया गया है एवं फर्म द्वारा प्रेषित देयक भी पारित किये गये थे, जिनका भुगतान बाह्य स्त्रोत प्रदाता फर्म को किया गया है।

अवगत हो कि श्रमायुक्त मप्र शासन, इंदौर द्वारा अधिसूचना 24 मई 2024 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका में पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में संशोधित दरें जारी की गई, जो दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई है।

संज्ञान में आया है कि फर्मों द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21 मई 2024 के माध्यम से जारी नई दरों के आधार पर कार्यरत बाह्य स्त्रोत कार्मिकों को माह मई 2024 को किये गये पारिश्रमिक का भुगतान माह अप्रैल 2024 में बढ़े हुये दर पर किये गये भुगतान की कटौती अथवा समायोजन करने के पश्चात बाह्य स्त्रोत कार्मिकों को किया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में निम्न बिंदुओं पर जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें-

  • किन-किन वृत्तांतर्गत कार्यरत बाह्य स्त्रोत प्रदाता फर्मों द्वारा कार्मिकों के माह मई 2024 के पारिश्रमिक भुगतान के पूर्व में प्रदत्त की गई राशि का समायोजन किया गया है।
  • किन-किन वृत्तों/वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालयों द्वारा फर्मों के देयकों से बढ़ी हुई राशि के समायोजन पश्चात भुगतान किया है।
  • कटौत्रा किस आदेश के तहत किया गया ?
  • यदि फर्मों द्वारा बिना किसी आदेश के पारिश्रमिक भुगतान से कटौती कर भुगतान किया गया है उस स्थिति में फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

अतः उपरोक्त बिंदुवार जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं यह भी अवगत हो कि श्रमायुक्त मप्र शासन, इंदौर की अधिसूचना 13 मार्च 2024 के अनुसार माह अप्रैल 2024 में किये गये अधिक वेतन, बोनस आदि की वसूली के संबंध में ऊर्जा विभाग से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जावेगा।

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