माश्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना और 26 लाख 59 हजार उपभोक्ताओं को अटल कृषि ज्योति योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। ऐसे उपभोक्तओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत के लिये अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जा रही है। ऐसे उपभोक्तओं को 101 से 150 यूनिट खपत के लिए टैरिफ आदेश अनुसार दर लागू होती है।
अटल गृह योजना में 100 वॉट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही.-1,1 के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 25 रूपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। अटल गृह ज्योति योजना से लगभग 1.08 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के लिए वर्ष 2023-24 में सब्सिडी मद में 6404.61 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं।
अटल कृषि ज्योति योजना
अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हार्स पॉवर तक के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रूपये प्रति हार्स पॉवर प्रतिवर्ष एवं 10 हार्स पॉवर से अधिक के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1500 रूपये प्रति हार्स पॉवर प्रतिवर्ष की फ्लेट दर से बिजली दी जा रही है। साथ ही 10 हार्स पॉवर तक के मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन एवं अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को भी ऊर्जा प्रभार में रियायत दी गई है। निर्धारित दर से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 26.59 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिये वर्ष 2023-24 में सब्सिडी मद में 13212.05 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।