Tuesday, November 26, 2024
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किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा, ये रहेगी प्रीमियम की राशि

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बुधवार 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले के किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड निर्मित करने वाले बैंक में बुवाई प्रमाण पत्र एवं पटवारी हलके की जानकारी साथ ले जाकर फसल बीमा करा सकेंगे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग जबलपुर के उप संचालक रवि आम्रवंशी ने बताया कि जिले की प्रमुख खरीफ फसलों की प्रीमियम राशि धान सिंचित के लिये 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान असिचिंत के लिये 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 440 रुपये प्रति हेक्टेयर, कोदो कुटकी के लिए 188 रुपये प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए 518 रुपये प्रति हेक्टेयर, उड़द के लिए 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन 600 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं अरहर 618 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है।

रवि आम्रवंशी ने बताया कि जिले के ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति तथा भूमि संबंधी दस्तावेज, खसरा एवं बी-1 के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।

इसके आलावा अऋणी और डिफाल्टर कृषक अपनी निकटवर्ती बैंक शाखा, केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य की शाखा, सीएससी सेंटर, एआईसी के ब्लॉक प्रतिनिधि या किसी बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट अथवा जिस बैंक में उनका बचत खाता है, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल http://.pmfby.gov.in पर स्वयं किसान अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।

साथ ही किसान आधार कार्ड की प्रति, जमीन बोआई का शपथ पत्र, नवीतम भू- अधिकार जैसे आवश्यक दस्तावेज, ऋण पुस्तक की प्रति, बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति एवं खाते के कैंसल चैक जिसमें बैंक का आईएफएससी कोड एवं खाताधारक का खाता नंबर अंकित होने पर कृषि या राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये बुबाई पत्र या स्वप्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र साथ ले जाकर फसल बीमा करा सकते हैं।

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