नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ शेयर पोस्ट को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि याचिका दाखिल की है। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच इस याचिका पर आज सुनवाई करेगी।
अंजलि बिरला के वकील राजीव नय्यर ने जस्टिस नवीन चावला की बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आज ही सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने मांग स्वीकार कर ली। अंजलि बिरला ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे झूठे और मानहानि वाले हैं।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह कहा गया है कि अंजलि बिरला पेशे से मॉडल थीं और पहले ही प्रयास में अपने पिता के प्रभाव के चलते यूपीएसी की परीक्षा पास कर ली। अंजलि ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं। ऐसा उनके पिता की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है।
याचिका में अंजलि बिरला ने एक्स (ट्विटर), गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में ऐसे पोस्ट को हटाने की मांग की गई है। याचिका में अंजलि ने 16 एक्स हैंडल का जिक्र किया है। इनसे पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यू-ट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया के दावों से अलग अंजलि बिरला आईएएस नहीं हैं बल्कि एक आईआरपीएस अफसर हैं। उन्होंने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और अप्रैल 2021 में आईआरपीएस ज्वाइन किया था। 2023 में उन्होंने अपनी अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी की है।