मध्य प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मप्र राज्य विद्युत मंडल से अंतरित एवं आमेलित अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त कार्मिकों के लिए 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
एमपीपीएमसीएल ने अपने आदेश में कहा कि मप्र शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8-1/2023/नियम/चार दिनांक 14.08.2023 द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये ‘सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना’ के तहत चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में जारी निर्देशों और मप्र शासन, ऊर्जा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 13-31/2012/तेरह/08 दिनांक 18.07.2024 से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में एतद् द्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में मप्र राज्य विद्युत मंडल से अंतरित एवं आमेलित अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त कार्मिकों हेतु चतुर्थ समयमान वेतनमान दिनांक 01.07.2023 से लागू किया जाता है।
आदेश में कहा गया कि मंडल अथवा कंपनी के ऐसे कार्मिक, जिन्हें मंडल अथवा कंपनी की सेवा में सीधी भर्ती के कैडर में प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावेगा।