विद्युत लाइनों या उपकरणों में फॉल्ट आने पर सुधार कार्य करने के लिए अक्सर बिजली अधिकारी लाइन कर्मियों को ही बिजली बंद करने हेतु परमिट लेने का आदेश दे देते हैं, जबकि लाइन कर्मी लाइन पर परमिट लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं, अपितु लाइन पर परमिट लेने के लिए एई और जेई को अधिकृत किया गया है।
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संघ के द्वारा लाइन पर कार्य के दौरान लाइनमैनों के साथ हो रही करंट लगने की घटनाओं को लेकर जबलपुर सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता का ध्यानाकर्षण कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने सभी संभागों के कार्यपालन अभियंताओं को आदेश जारी करते हुए कहा है कि लाइन पर कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी ही परमिट लें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी।
वहीं जबलपुर सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता द्वारा सिटी सर्किल के कार्यपालन अभियंताओं को जारी आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि प्रत्येक संभाग में पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों की पदस्थापना होने के बावजूद भी 11 केवी एवं 33 केवी लाइनों पर गैर अधिकृत लोगों द्वारा परमिट लिया जा रहा है, जो कि नियम विरूद्ध है।
उन्होंने कहा कि इस विषय में पूर्व में अनेक बार चेताया भी गया है, परंतु अभी भी सभी संभागों में निर्देशों एवं पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है, क्योंकि यह कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्व में कई मौकों पर आप सबको कंपनी नियमानुसार अपने संभागांतर्गत ऑथराइजेशन चार्ट बनाने बावत भी अनुरोध किया गया है, परंतु इस ओर भी कार्यवाही नहीं की गई है।
अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर अपने संभागांतर्गत ऑथराइजेशन चार्ट बनाते हुए, उसके अनुसार लाइन का कार्य सुनिश्चित करें। ध्यान रहें कंपनी एवं उनके दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने पर, अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो संबंधित के विरूद्ध जबावदारी तय की जावेगी। साथ ही अपने स्तर पर इस बात की सतत् निगरानी रखते हुए सुनिश्चित करें कि किसी भी सब-स्टेशन ऑपरेटर या किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा लाइन के कार्य हेतु परमिट, हैंडट्रिप दिये जाते हैं तो संबंधित ऑपरेटर के ऊपर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल करें।
अधीक्षण अभियंता सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा है कि इस संबंध में समस्त लाइन कर्मचारियों एवं सब-स्टेशन ऑपरेटर को भी निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे अगर उनके द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो वो भी इसके लिए जबावदार ठहराये जा सकें।