संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा जनपद पंचायत डही जिला धार की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कंचन डोंगरे, वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन को पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत इनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर निलंबन से बहाल करने के आदेश जारी किये गये हैं।
संभागायुक्त कार्यालय द्वारा जनपद पंचायत डही जिला धार की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कंचन डोंगरे को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार के प्रस्ताव अनुसार 24 मई 2022 को पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया था।
श्रीमती डोंगरे पर कार्यालय के अभिलेखों की जानकारी नहीं होने तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवंटन में हितग्राहियों को उनके द्वारा शौचालय निर्माण करने के उपरांत भी प्रोत्साहन राशि का समयसीमा में भुगतान की कार्यवाही नहीं करने के आरोप थे। श्रीमती डोंगरे द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय इंदौर में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था।
संभागायुक्त कार्यालय द्वारा अधिरोपित आरोपों के संबंध में विभागीय जाँच संस्थित की गई थी। अधिरोपित आरोपों के संबंध में श्रीमती डोंगरे द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथा विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि श्रीमती डोंगरे पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित होना पाये गये।
उक्त के परिप्रेक्ष्य में इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा श्रीमती कंचन डोंगरे की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर निलंबन से बहाल करने के आदेश जारी किये गये हैं। श्रीमती डोंगरे की निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मान्य करते हुए उक्त प्रचलित जाँच के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।