मध्यप्रदेश के वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के शाखा प्रबंधक एवं कनिष्ठ सहायक भेड़रहा रीवा एसएल वर्मा और कनिष्ठ सहायक तथा शाखा क्योटी केप रीवा के प्रभारी अरूण कुमार मिश्रा को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अनियमिता की शिकायत प्राप्त होने पर समिति गठित कर जांच करने और दोषी अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये थे।
प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के एमडी सिवि चक्रवर्ती ने जानकारी दी है कि शाखा प्रबंधक भेड़रहा एवं क्योटी केप रीवा द्वारा मिलिंग नीति के अंतर्गत स्कंध जमा एवं भुगतान के लिये निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए ऑफलाईन कार्यवाही की गयी, जो नियम विरूद्ध थी।
गौरतलब है कि इसके पहले भी शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही पर स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के जिला कार्यालय रीवा के दो कनिष्ठ सहायकों निलंबित किया जा चुका है।