Sunday, March 15, 2026
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अधूरे एक्सप्रेसवे पर अब नहीं लगेगा पूरा टोल, 15 फरवरी से नए नियम लागू

नई दिल्ली: देशभर में तेज रफ्तार कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे यात्रा का समय, ईंधन और खर्च – तीनों में बचत हो सके। लेकिन इन सड़कों पर लगने वाला ज्यादा टोल टैक्स वाहन चालकों के लिए चिंता का विषय रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस पर राहत देने का फैसला किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। संशोधित नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।

क्या है नया प्रावधान?

अब यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुरू से अंत तक पूरी तरह चालू नहीं है, तो उसके केवल तैयार और चालू हिस्से पर ही टोल वसूला जाएगा। वह भी सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की दर से।

अब तक व्यवस्था यह थी कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार न होने पर भी उसके चालू हिस्से पर पूरा टोल लिया जाता था, जो सामान्य हाईवे की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होता है। चूंकि एक्सप्रेसवे तेज और निर्बाध यात्रा के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उन पर अधिक शुल्क तय किया गया था।

लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट्स पर भी ज्यादा टोल वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई राज्यों में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों को यातायात के लिए खोल दिया गया था, जबकि बाकी काम जारी था।

किन राज्यों में असर?

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। मध्य प्रदेश के एनएच-46 सहित कई परियोजनाओं पर अधूरे काम के बावजूद टोल वसूली को लेकर शिकायतें मिली थीं।

इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब वाहन चालकों को अधूरे एक्सप्रेसवे पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क नहीं देना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आम यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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