Friday, April 24, 2026
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काजोल को दिल्ली हाई कोर्ट से पर्सनैलिटी राइट का सुरक्षा कवच

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल को दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स का संरक्षण प्रदान किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बिना अनुमति उनके नाम, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध होगा।

अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश

न्यायालय ने आदेश दिया है कि काजोल के विरुद्ध प्रकाशित किसी भी अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाया जाए। साथ ही, उन्होंने एआई और डीपफेक तकनीक के जरिए उनके व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।

कोर्ट ने प्रतिवादी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे काजोल की छवि या पहचान का प्रयोग किसी भी व्यावसायिक उत्पाद की बिक्री के लिए न करें और सोशल मीडिया पर अश्लील या भ्रामक सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी निभाएं।

एआई और डीपफेक के बढ़ते दुरुपयोग पर रोक

आजकल सोशल मीडिया पर एआई और डीपफेक की आड़ में सेलेब्रिटी फोटो और वीडियो का अवैध इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। कई साइट बिना अनुमति के वीडियो और फोटो का प्रचार करती हैं, जिससे किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की छवि पर सीधा हमला होता है।

पर्सनैलिटी राइट्स के मामलों में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री

पर्सनैलिटी राइट्स के मामलों में हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई सितारे कोर्ट का रुख कर चुके हैं। दक्षिण से आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, नागार्जुन और जूनियर एनटीआर को भी सुरक्षा मिली है। हिंदी सिनेमा से आर माधवन, विवेक ओबरॉय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा के लिए कोर्ट जा चुके हैं।

इस फैसले से सेलेब्स की छवि और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और मजबूत होगी और बिना अनुमति उनका उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा।

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