Tuesday, November 5, 2024
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आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने के कारण एसडीएम पर 25 हजार का जुर्माना

अशोकनगर (हि.स.)। अशोकनगर एसडीएम और ग्वालियर लश्कर के तत्कालीन एसडीएम पर 25 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई हुई है। एसडीएम पर यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा की गई है।

शुक्रवार को मिली जानकारी अनुसार अशोकनगर एसडीएम और तत्कालीन ग्वालियर के तत्कालीन एएसडीएम अनिल बनवारिया पर राज्य सूचना आयोग ने यह 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि मामला वर्ष अप्रैल 2022 का है, ग्वालियर में जन सुनवाई में अतिक्रमण को लेकर एक आवेदन आया था। जब फरियादी की काफी दिनों तक सुनवाई नहीं हुई तो, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, वह भी नहीं दी गई।

मामला राज्य सूचना आयोग तक जा पहुंचा। सुनवाई के लिए तत्कालीन एसडीएम ग्वालियर, एसडीएम अशोकनगर बनवारिया को नोटि जारी हुए, वे नोटिस सुनवाई में हाजिर नहीं हुए तो राज्य सूचना आयोग ने अनिल बनवारिया पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

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