रीवा (हि.स.)। नगर परिषद डभौरा का गठन आसपास की ग्राम पंचायतों के संविलियन से हुआ है। नवगठित नगर परिषद डभौरा में पंचायतकालीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन किया गया। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच कराए जाने पर तत्कालीन चार ग्राम पंचायत सचिव दोषी पाए गए। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के संविलियन के संबंध में गलत जानकारी देने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने तत्कालीन चार ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
इन सभी का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय जवा निर्धारित किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के प्रावधानों के तहत की गई है।
शुक्रवार को जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव अकौरिया सुशीला दीक्षित वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत उसकी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव पनवार परशुराम तिवारी वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत कंचनपुर को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव गेंदुरहा रामराज सेन वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत घूमन तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मगडौर कामता प्रसाद कोल वर्तमान पदस्थापना जनपद कार्यालय जवा को भी निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं।