मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त द्वारा भिंड जिले के शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में पदस्थ सहायक प्राध्यापक डॉ. दिनेश कुमार माहौर को पद का दुरुपयोग, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही के गंभीर कदाचरण कृत्यों के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में 5 जुलाई को दो पाली, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 में बीए-बीएससी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं संचालित थी, जिसके केंद्राध्यक्ष सहायक प्राध्यापक डॉ. दिनेश कुमार माहौर थे। अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा उक्त परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन नकल प्रकरण बनाए गए। निलम्बन काल में डॉ. दिनेश कुमार माहौर का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल नियत रहेगा और निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने उच्च शिक्षा विभाग को परीक्षाओं की पवित्रता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही करने के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।