विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदान के दिन केवल तीन वाहन का ही उपयोग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वाहनों के दुरूपयोग को रोकने निर्वाचन अपराधों को नियंत्रित करने और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहनों से लाने-ले-जाने पर रोक लगाने के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान के दिन संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दो, तीन या चार पहिया वाहनों में से केवल तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति ही होगी।
आयोग ने कहा है कि इसमें से एक वाहन का उपयोग उम्मीदवार खुद अपने लिए कर सकेगा जबकि दूसरे वाहन का उपयोग उसके निर्वाचन अभिकर्ता और तीसरे वाहन का उपयोग कार्यकर्ताओं के लिए किया जा सकेगा। तीन से अधिक वाहनों के संचालन की स्थिति में इसे भ्रष्ट आचरण माना जायेगा व निर्वाचन नियमों के तहत दोषी उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को मतदान के दिन खुद के लिए, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले तीनों वाहनों के लिए अग्रिम रूप से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लेनी चाहिए। उम्मीदवारों को प्राप्त अनुज्ञा पत्र को वाहनों के विण्ड स्क्रीन पर चिपकाने के निर्देश दिये गये हैं।
आयोग ने कहा कि इन अनुमति प्राप्त वाहनों में ड्राइवर सहित पांच से अधिक व्यक्ति सवार नहीं हो सकेंगे। इसी तरह उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेन्ट की अनुपस्थिति में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।