पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विजलेेंस टीमों ने जबलपुर जिले के पाटन क्षेत्र में ऐसे बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के विरूद्व सघन कार्रवाई को अंजाम दिया है जिनके कनेक्शन काटे जा चुके थे लेकिन वे अनाधिकृृत रूप से बिजली का दुरूपयोग कर रहे थे। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण जबलपुर नीरज कुचया बताया कि पाटन संभाग के अंतर्गत पनागर, भेडाघाट, माढोताल, मानेगांव, चरगंवा बरेला, पिपरिया तथा बेलखेडा, कटंगी, शहपुरा वितरण केन्द्र के ग्रामों में सघन विद्युत चोरी अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुये कनेक्शनों की सघन चैकिंग की गई।
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इस कार्रवाही के दौरान ग्राम-सुन्दरादेही, के अनिल लोधी, बकाया राशि 72376/-,रज्जू सिह बकाया राशि 90212/- महगंवा, के जुगराज सिह बकाया राशि 68363/- ,गुबरा, के जुगल किशोर पलिया, बकाया राशि 63921/- ,महेश प्रसाद मेहलोनिया, बकाया राशि 85112/-,मनकेडी, के बृजेश पटैल बकाया राशि 55575/-,ईमलिया-27, के रामस्वरूप बिल्थरे बकाया राशि 77283/-,सुनाचर, के पहलाद सिह, बकाया राशि 90959/-,सोबरन सिह, बकाया राशि 85024/-,मातनपुर, के भूपेन्द्र उडेनिया, बकाया राशि 94940/-, कैलाश उडेनिया बकाया राशि 93269/-,नीलम सिह, बकाया राशि 94640/-, झुरई पिपरिया, के प्रभा चैधरी, बकाया राशि 93426/-,पावला, के कुशोरी सिह बकाया राशि 75866/-,भमकी, के विनोद पटैल, बकाया राशि 84368/-,बिलपठार, के अमन सिह, बकाया राशि 70194/-,पनागर के पन्चु भाई, बकाया राशि 53122/-,54000/-,लक्ष्मी बाई, बकाया राशि 63063/-,धमेन्द्र पटैल, बकाया राशि 60992/-,जीवनलाल मिश्रा, बकाया राशि 85337/-,छकोडी बर्मन, बकाया राशि 62535/-, हीरालाल खेडा, बकाया राशि 52549/-, लक्ष्मी पटैल, बकाया राशि 53841/- ,जमुना बाई, बकाया राशि 50341/-,भेडाघाट के हरि सिह, बकाया राशि 60003/- , घुघरी चरगंवा के बीरन मरावी, बकाया राशि 52715/-, जमुनियाहार के मूलचंद राय, बकाया राशि 56281/-, मानेगांव के आशा श्रीवास्तव, बकाया राशि 68104/-,सिलुआ के प्रमोद चैरसिया, बकाया राशि 56013/- द्वारा बिजली बिल की बकाया राशि होने पर काटे गए कनेक्शनों के बावजूद बिजली का उपयोग करते पाया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय से संमन जारी करते हुये विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत प्रकरण/पंचनामा तैयार किये गये तथा नियमानुसार बिलिंग प्रस्तावित करते हुये विशेष न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं।
नीरज कुचया ने बताया रबी सीजन के दौरान सतर्कता एवं ओएंडएम के अधिकारियों द्वारा कनेक्शनों की आकस्मिक चैकिंग की जा रही है तथा चैकिंग के दौरान अनाधिकृत विद्युत का उपयोग पाये जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण निरंतर बनाये जा रहे हैं।