मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी प्रबंधन ने एक आदेश निकालकर ऐसे परिवारों को राहत दे दी है, जिनके घर के मुखिया बिजली कर्मी हैं, लेकिन वो लापता हो चुके हैं तथा पिछले सात वर्षों में उनके विषय में कोई सूचना ना मिलने के कारण उन्हें गुमशुदा घोषित किया जा चुका है, अब ऐसे कर्मियों के आश्रित भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार होंगे।
प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक आदेश निकाल कर कहा है कि 27.07.2018 से जारी मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 में मप्र सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 29.09.2014 की कंडिका 3.3 ग्राह्य करते हुए निम्नानुसार सम्मिलित की जाती है-
नीति की उपकंडिका 3.9- “7 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता-पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया है। 7 (सात) वर्ष की अवधि की गणना एफआईआर दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी।
वहीं जानकारी के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत मंडला और रीवा में ऐसे एक-एक केस हैं, जहां विद्युत कर्मी सात साल से ज्यादा समय से लापता हैं। ये आदेश जारी होने के बाद उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा।