Tuesday, November 5, 2024
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शासकीय सेवकों के इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ पेंशन में होगा लाभ

सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, इससे जून में जन्मे लोक सेवकों को वेतन वृद्धि के साथ पेंशन में लाभ होगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर  जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के 15 मार्च 2024 के आदेशानुसार शासकीय सेवकों की 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति दे दी गई है।

मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की कंडिका-9 के अनुसार राज्य शासन के सभी शासकीय सेवकों हेतु संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि की तारीख समान रूप से 1 जुलाई तथा मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की कंडिका-10 में अगली वेतनवृद्धि हेतु प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई निर्धारित हैं।

मोर्चा के संयोजक एसपी सिंह, जितेंद्र सिंह, योगेंद्र दुबे ने बताया है की आदेश के अनुसार प्राप्त वेतन में काल्पनिक (Notionally) वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी। यह काल्पनिक वेतनवृद्धि केवल पेंशन के निर्धारण अथवा पुनरीक्षण की गणना के लिये ही मान्य होगी।

रिटायरमेंट में एक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही थी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक जुलाई को कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, जून में जन्मे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून को हो जाती है। एक दिन कम होने के कारण उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता था।

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के योगेंद्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, सुरेंद्र वर्मा, आलोक अग्निहोत्री, सोमवंशी, अभितेज त्रिपाठी, ब्रजेश मिश्रा, राजू मस्के, कपिल दुबे, मंसूर बेग,  योगेंद्र मिश्रा, एसपी बाथरे, अजय दुबे, विनय नामदेव, केपी तिवारी, रवि बांगड़, विपिन चौबे ने वार्षिक वृद्धि का लाभ दिए जाने पर मध्य प्रदेश शासन की सराहना करते हुए मोर्चा की मांग पर आदेश जारी करने को मोर्चा की सफलता बताया है।

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