मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्त के शहर संभाग उत्तर में पुतली घर, सिंधी कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल निवासी इदरीश अहमद पिता मेहबूब अहमद ने अपने कैटेगराइज्ड मार्केट जोन स्थित परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन की देयक राशि 3 लाख 80 हजार रूपये का समय पर भुगतान नहीं करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि आरोपी इदरीश अहमद द्वारा अपने कैटेगराइज्ड मार्केट जोन स्थित परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन की विद्युत देयक राशि 3 लाख 80 हजार रूपये का भुगतान विद्युत कम्पनी को सितंबर 2014 में चेक के माध्यम से किया गया था। आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था।
इस संबंध में राशि जमा करने के लिये वैध नोटिस जारी करने के बावजूद भी आरोपी द्वारा विद्युत कंपनी को देयक राशि जमा न करने के कारण कंपनी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा इदरीश अहमद पिता मेहबूब अहमद का अपराध प्रमाणित मानते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं लगभग आठ वर्षों के ब्याज सहित राशि रूपये 6 लाख 55 हजार 120 प्रतिकर के रूप में कंपनी में जमा करने की सजा से दंडित किया गया।