मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर पांव पसारने लगा है। शहर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नया आदेश जारी कर नई पाबंदियां लागू कर दी हैं।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से तथा आमजन के बचाव हेतु जबलपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत कोविड प्रोटोकाल के पालन हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग के आदेशों के क्रम में मास्क पहनने की अनिवार्यता का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अथवा मुँह ढकना अनिवार्य है। जबलपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत समस्त सुपरबाजार, मॉल, दुकान, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स आदि समस्त व्यावसायिक संस्थानों के दुकानदार, मालिक, संचालक, प्रबंधक आदि बिना फेस मास्क लगाये आने वाले ग्राहकों या व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाय नहीं करेगें और न ही उन्हें प्रवेश करने की अनुमति देंगे, इसकी जवाबदेही संबंधित संस्था की होगी।
इसके अलावा जबलपुर जिले के अंतर्गत समस्त यात्री वाहन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि के संचालक (ड्राइवर व कंडक्टर) बिना मास्क के वाहन चालन नहीं करेंगे एवं यात्रियों से भी फेस मास्क या फेस कवर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदार, मालिक, प्रबंधक, वाहन संचालक (ड्राइवर व कंडक्टर) के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 88 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जावेगी।