मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को 16 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। यह प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत 5,584 करोड़ रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जायेगी।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सब्सिडी में लगभग 16 हजार करोड़ की राशि से लाखों किसान भाई एवं 5584 करोड़ की राशि से लाखो घरेलू विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
इसके तहत उपभोक्ता श्रेणी 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 750 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 10,372 करोड़ 17 लाख रूपये, 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 1500 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिए जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 690 करोड़ 56 लाख रूपये, 10 हार्सपॉवर तक की क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 43 करोड़ 45 लाख रूपये और 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 2 करोड़ 96 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
साथ ही 10 हार्स पॉवर तक की क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 193 करोड़ 81 लाख रूपये, 10 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 12 लाख रूपये, 1 हेक्टेयर भूमि वाले 5 हार्सपॉवर तक के एस.सी./एस.टी स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत देने के लिए 4983 करोड़ 33 लाख रूपये और उच्च दाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट और ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिए 137 करोड़ 77 लाख रूपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया हैं।