मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर जिले में थानों और चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दे दिया है। गुरुवार को गृह विभाग से जारी आदेश में सीमाओं के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही आगामी 15 जनवरी तक करने के निर्देश दिये गये हैं।
आदेश में थानों और चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में अनुभाग और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर जन-प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।
सचिव गृह ने 30 जुलाई 2010 के निर्देशानुसार गठित समिति को थानों और चौकियों का पुनर्निर्धारण लोकहित में युक्ति-संगत तरीके से करने के निर्देश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जिलों में नये थानों का सृजन किया गया है। सृजन के बाद थानों की सीमाओं को युक्ति-संगत बनाने के लिये पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।
निर्देशानुसार 7 फरवरी 2024 तक सीमा पुनर्निर्धारण संबंधी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को गृह विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।