मध्यप्रदेश शासन के प्राय: सभी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की हितग्राहीमूलक अथवा समूहमूलक योजनायें एवं नागरिक सेवायें चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पाने के लिये आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराना होता है। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं अथवा सेवाओं के पंजीयन में संबंधितों की ई-केवायसी सत्यापित समग्र आईडी ही मान्य की जायेगी। यह प्रावधान सभी के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस आशय के दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।
नये दिशा-निर्देशों में सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में E-KYC अथवा आधार सत्यापित समय आईडी’ का उपयोग करने एवं समग्र API से डाटा पाने के लिये संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करें। मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कापॉरेशन (MPSEDC) की तकनीकी टीम द्वारा समग्र इंटीग्रेशन के संबंध में समुचित सुझाव एवं तकनीकी सहायता दी जायेगी।
पंजीयन फार्म अथवा नामांकन का डेटा एवं फील्ड में ऐसी जानकारी, जो आधार e-KYC सत्यापित समग्र आईडी से प्राप्त हो सकती है, इसके लिए MPSEDC के साथ API के माध्यम से integrate कर डेटा ले लिया जाये। अन्य माध्यमों से ली जा रही आधार e-KYC सत्यापित सेवाओं के स्थान पर समग्र पोर्टल (https://www.samagra.gov.in/) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही e-KYC सेवा का ही उपयोग किया जाये।
ऐसी विभागीय योजनाएं अथवा सेवाएं, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नही हैं, उनके लिए विभागों द्वारा चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन पोर्टल अथवा वेब ऐप्लिकेशन विकसित करने का कार्य आरंभ किया जाये। सभी विभाग हितग्राहियों का समग्र आईडी पर e-KYC सत्यापन कराने के लिये जिला स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित करें।