मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गत शनिवार 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में समझौता करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लोक अदालत में, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों में दर्ज बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों का निराकरण लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
ऐसे प्रकरण जो न्यायालयों में दर्ज नहीं हुए हैं उनका निराकरण फ्री लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से लोक अदालत में किया जाएगा।
कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) अशोक धुर्वे ने बताया कि लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
लिटिगेशन स्तर पर
न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत कराया जावेगा, जिसमें सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर
ऐसे प्रकरण जो कि न्यायालयों में दर्ज नही हुए हैं, उन्हें प्रीलिटेगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में निराकृृत कराया जावेगा, जिसमें सिविल दायित्व राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
13 मई 2023 को आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में दी जाने वाली छूट सिर्फ 50 हजार रुपये तक की सिविल दायित्व राशि के प्रकरणों में प्रदान की जाएगी। यदि किसी आवेदक द्वारा पूर्व की लोक अदालत में किसी प्रकरण में छूट प्राप्त कर ली गई है तो उसे इस लोक अदालत में छूट प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी।