मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के सभी पेंशनरों अथवा परिवार पेंशनरों, जिसमें मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के साथ मप्र राज्य विद्युत मंडल से 1 जून 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर अथवा परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को छटवें वेतनमान के अनुसार 174 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से महगाई राहत देय है।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश शासन के आदेशानुसार उक्त समस्त पेंशनरों अथवा परिवार पेंशनरों को 1 अगस्त 2022 से छटवें वेतनमान के अनुसार 189 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 28 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत को दी जाएगी। वहीं 1 अक्टूबर 2022 से छटवें वेतनमान के अनुसार 201 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 33 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत को दी जाएगी।
इसके अलावा 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। वहीं इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का भुगतान माह जनवरी 2023 की पेंशन अथवा परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।
1 अगस्त 2022 से 31 दिसम्बर 2022 (पांच माह) के महंगाई राहत में वृद्धि की अंतर राशि (एरियर्स का भुगतान माह अप्रैल 2023 से पाँच बराबर किस्तों में तथा 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 (तीन माह) के महंगाई राहत में वृद्धि की अंतर राशि (एरियर्स ) का भुगतान माह अप्रैल 2023 से तीन बराबर किस्तों में पेंशन अथवा परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णाकित किया जावेगा। पेंशन पर देय मंहगाई राहत की गणना मूल पेशन अर्थात् सारांशीकरण (commutation) के पूर्व की पेंशन पर होगी।