मध्यप्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके कार्यक्षेत्र में यदि कोई विद्युत ठेकेदार कंपनी की अनुमति एवं कार्यादेश प्राप्त किये बिना विद्युतीय निर्माण करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए।
कंपनी ने मैदानी अधिकारियों को कहा है कि विद्युतीय निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण कर जांच की जाए एवं बिना अनुमति निर्माण कार्य करते पाए जाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए पंचनामा बनाकर फोटोग्राफ लें एवं साक्षी के बयान लेकर संबंधित थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 138 (1) (ए) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये। साथ ही संबंधित ठेकेदार को कंपनी से ब्लैकलिस्ट करे।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि इसके लिए कंपनी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जो संबंधित ठेकेदार को बिना अनुमति एवं कार्यादेश के कार्य पर नोटिस जारी करेगी। साथ ही उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। इसके बाद गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।