मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल अभियंता संघ के इंजी. विकास कुमार शुक्ला ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र लिखकर अवगत कराया कि कार्मिकों की जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज़ किया जा रहा है। अत्यधिक खेद का विषय है कि कार्मिकों के विभिन्न भत्ते गत कई वर्षों से आज तक पुनरीक्षित नहीं किये गए हैं, जिसमे से कुछ तो गत 20-25 वर्षों से बिना बदलाव के ही चले आ रहे हैं।
संघ ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में ‘सातवें वेतन आयोग’ के लागू होने के 5-6 वर्ष उपरान्त भी समस्त उत्तरवर्ती विद्युत कम्पनियों में शिफ्ट ड्यूटी में कार्यरत अभियंताओ को C-OFF नकदीकरण का भुगतान आज तक वेतनमान के अनुसार भी पुनरीक्षित नहीं किया गया है। रात्रि पाली भत्ते (NSA) के नाम पर 50 रुपये प्रति रात्रि का दिए जा रहे हैं। वहीं House Rent Allowance (HRA) सातवें वेतन आयोग के लागू होने के पूर्व जिसे जितना मिल रहा था, वहीँ स्थिर कर दिया गया है, परिणाम स्वरुप कहीं-कहीं अधिकारी का बेसिक अन्य समकक्ष से ज्यादा है, किन्तु उसका HRA समान अधिकारी से कम है, जो कि अपने आप में एक विसंगति को परिलक्षित करता है।
इंजी. विकास कुमार शुक्ला ने कहा है कि रात्रि पाली का अभियंताओ के स्वास्थ पर भी अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, फिर भी शिफ्ट में कार्यरत अभियंता वर्ष के 24×7 घंटे और 365 दिन पूर्ण ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं। त्योहारों में भी अपने परिवार के साथ उत्सव ना मनाते हुए, बढ़ी हुई विद्युत की मांग की पूर्ती हेतु सतत विद्युत उत्पादन में लगे रहते हैं, तत्पश्चात पूरा प्रदेश अपने परिवार के साथ प्रकाश पर्व मना पाता है।
मध्य प्रदेश उत्पादन कंपनी के विद्युत गृह विद्युत उत्पादन के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, किन्तु अफ़सोस कि इस एवज में उन्हें C-OFF का भुगतान सातवें वेतनमान के अनुसार नहीं किया जाता है एवं रात्रि पाली भत्ते का भुगतान 50 रुपये प्रति रात्रि किया जाता है, जोकि अत्यंत खेदपूर्ण, गंभीर एवं विचारणीय हें।
इसके अलावा House Rent Allowance (HRA) तथा Conveyance Allowance (CA) की दरें केंद्र सरकार के द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार संशोधित की जा चुकीं हैं एवं उसी के अनुपालनार्थ अन्य राज्यों में भी कथित भत्तों का भुगतान सातवें वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की सभी सेवाओं में हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन आज NTPC और अन्य PGCL को आधार मानकर किये जा रहे है, जबकि मध्य प्रदेश में आज कथित भत्ते अन्य राज्यों की तुलना में उनके आधे के समतुल्य भी नहीं दिए जा रहे हैं।
अभियंता संघ ने मांग की है कि ऊर्जा विभाग कि समस्त उत्तरवर्ती कम्पनियों में कार्यरत कार्मिकोंहेतु शीघ्र-अति-शीघ्र C-OFF, Night Shift Allowance (NSA), House Rent Allowance (HRA), Compensatory Allowance एवं Conveyance Allowance (CA) का भुगतान सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित किया जाए एवं रात्रि पाली भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में न्यूनतम चार और अधिकतम छह रात्रि पाली का ही भुगतान सम्बन्धी बाध्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये।