भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केके अग्रवाल ने जबलपुर सहित महाकौशल तथा मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि नर्मदापुरम जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश की भांति अपने जिले में भी निर्देश जारी करें, जिसमे उल्लेख है की “मंडी अधिनियम की धारा 36(3) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए, मंडी प्रांगण में किसानों के उत्पाद गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की कोई भी बोली, नियत किए गए समर्थन मूल्य से कम पर प्रारंभ नही होने दी जाए”।
केके अग्रवाल ने बताया कि किसान भाईयो की सबसे प्रथम मांग यही रही है की हमे हमारे उत्पाद की समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए। यदि सभी जिलों में प्रशासन इस पर कार्यवाही करे, तो यह किसानो के हित में बड़ा कदम होगा। बहुप्रतीक्षित मांग की जरूरत को किसी हद तक पूरा किया जा सकेगा।
केके अग्रवाल ने जानकारी दी की जबलपुर के कलेक्टर के साथ किसान प्रतिनिधियों की आगामी मासिक बैठक में, जो माह के प्रथम शनिवार को आयोजित होती है, में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और उन पर इस तरह के आदेश जारी करने हेतु दवाब बनाया जायेगा।