मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निवारण के उद्वेश्य से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल द्वारा जारी विनियम- 2021 के अंतर्गत जिला स्तर पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है, जिसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नवगठित फोरम के पदाधिकारियों को फोरम के नियम, कानूनों की जानकारी दिये जाने के उद्वेश्य से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नयागांव में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
कार्यशाला में प्रदेश के विद्युत लोकपाल मधुसूदन अत्रे ने जिला स्तर पर गठित फोरम की महत्ता एवं आवश्यकता पर विस्तृृत चर्चा करते हुए कहा कि जिला स्तरीय फोरम के पदाधिकारियों के नियमों एवं प्रावधानों के प्रति जागरूक रहने से प्रकरणों के निवारण में गति आएगी तथा स्थानीय स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ एवं कंपनी स्तरीय विद्युत उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीके अग्रवाल, सदस्य सीपी सिंह एवं विजेन्द्र कुमार उपाध्याय ने फोरम की कार्यप्रणाली तथा नियमावली की जानकारी दी ।
कार्यशाला में मुख्य कंपनी के महाप्रबंधक (वाणिज्य) अशोक धुर्वे, मुख्य महाप्रबंधक (प्रवर्तन) जीडी वासनिक तथा महाप्रबंधक (वाणिज्य) संजय निगम ने अपनी कार्यशाला में फोरम संबंधी प्रावधानों एवं अपने सारगर्भित अनुभवों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। कार्यशाला में अभियंता अधिकारियों को कानून की बारीकियां समझाने हेतु एडवोकेट सुनंदा केसरवानी ने उपभोक्ता अधिकार- 2020 तथा साक्ष्य अधिनियम में वर्णित कानूनों की विस्तृृत जानकारी दी ।
कार्यशाला के अंतिम चरण में फील्ड से आये हुए प्रतिभागियों की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के संचालक डॉ अशोक तिवारी के सौजन्य से प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक सुश्री खुशबू गुप्ता ने किया तथा सरस्वती वंदना का गायन सुश्री संजना ने प्रस्तुत किया। कार्यशाला को उपयोगी एवं सफल बनाने के लिए अतिथियों एवं कंपनी क्षेत्र के विभिन्न जिलों से आये प्रतिभागी अभियंताओं के प्रति डॉ अशोक तिवारी ने आभार प्रगट किया।