घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पेनल संयंत्र स्थापित कर अपनी बिजली का उत्पादन स्वयं कर सकते हैं तथा उत्पादित अतिरिक्त बिजली का विक्रय बिजली कंपनी को कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर योजना फेस-2 चलाई जा रही है, जिसमें पहले 3 किलोवॉट तक के पेनल पर 40 प्रतिशत तथा 3 से 10 किलोवॉट तक के संयंत्र की स्थापना पर 20 प्रतिशत तक अनुदान राशि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा द्वारा दी जा रही है। यह योजना मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है।
उपभोक्तागण सूचीबद्ध वेंडर्स से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं जिसके लिए उन्हें निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान वेंडर्स को करना होगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना के तहत अनुदान का लाभ पाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिकृृत वेंडर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कराया जाना चाहिए, ताकि सोलर पैनल एवं अन्य उपकरणों की स्थापना मंत्रालय के मानक एवं निर्देशों के अनुसार हो सके, साथ ही संबंधित वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट का 5 साल तक रखरखाव भी किया जा सके।
नेट मीटर की स्थापना
संयंत्र के साथ नेट मीटर एवं जनरेशन मीटर भी स्थापित किया जाएगा, जिसका व्यय संबंधित उपभोक्ता द्वारा वहन किया जावेगा। उपभोक्तागण सोलर पेनल से उत्पादित एवं कंपनी को विक्रित की गई अतिरिक्त बिजली से लाभ कमा सकेंगे, जिसकी गणना नेट मीटर के माध्यम से की जावेगी।
अनुदान का लाभ
एक किलोवाट के रूफटाप सोलर संयंत्र की निर्धारित राशि रू. 38000/- तथा जीएसटी जोडने पर 43244 रुपए है, लेकिन अनुदान की 40 प्रतिशत राशि 17297.60 रुपए घटाने पर उपभोक्ता को मात्र 25946.40 रुपए का ही भुगतान करना होगा। कंपनी के पोर्टल पर केलकुलेटर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उपभोक्तागण आवश्यकतानुसार प्रति किलोवॉट राशि की गणना कर सोलर संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं ।
आवेदन की प्रक्रिया
रूफटॉप सोलर योजना की पूरी जानकारी कंपनी के पोर्टल mpez.co.in पर उपलब्ध है। सोलर संयंत्र लगवाने के लिए इच्छुक घरेलू बिजली उपभोक्ता ‘स्मार्ट बिजली ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड एवं फोटो को अपलोड करना होगा।