मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से मिले प्रस्ताव के तहत कंपनी कैडर के नियमित और संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस किए जाने की सहमति दी गई है। कंपनी ने नियमित और संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टर्म इंश्योरेंस की दरें भी जारी कर दी है। नवीन ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस योजना में उन्हीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो इसकी सहमति प्रदान करेंगे।
कंपनी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि प्रस्तावित बीमा योजना के अंतर्गत बीमा योजना का अंशदान (प्रीमियम) संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को वहन करना होगा, जिसकी कटौती उनके मासिक वेतन से प्रतिमाह की जावेगी। प्रस्तावित बीमा योजना मध्य क्षेत्र कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पूर्ववर्ती मप्रराविमं की अन्य उत्तवर्ती कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं शासन के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य आदेशों से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये लागू नहीं होगी।
इसके अलावा विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी के संगठनों के मध्य बनी सहमति के आधार पर उक्त नवीन ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस योजना को वैकल्पिक रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः मध्य क्षेत्र कंपनी के समस्त कंपनी कैडर एवं संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त प्रस्तावित ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस योजना ग्राह्य करने के संबंध में संलग्न फॉर्म अनुसार अपनी सहमति अथवा असहमति से 20 अक्टूबर 2022 तक उचित माध्यम से कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना है। निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त बीमा योजना ग्राह्य करने हेतु इच्छुक नहीं है।
कंपनी प्रबंधन ने सभी मैदानी कार्यालयों को पत्र जारी कर कहा है कि सभी कार्यालयों में कार्यरत समस्त कंपनी कैडर एवं संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित बीमा योजना ग्राहय करने हेतु सहमति अथवा असहमति एकत्रित कर संलग्न प्रारूप अनुसार संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण मुख्यालय के मानव संसाधन एवं प्रशासन कार्यालय में 30 अक्टूबर 2022 तक प्रेषित करें।