मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के हरदा वृत्त के मसनगांव वितरण केन्द्र अंतर्गत गैरकानूनी रूप से बिजली लाइन के 15 पोल तोड़ने पर तीन आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मसनगांव वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक प्रदीप कुमार डोले के आवेदन पर थाना छिपाबड द्वारा तेजराम विश्नोई, अनिल विश्नोई एवं अमित विश्नोई के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)2023 की धारा 324 (5), मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 एवं 140 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
कंपनी मसनगांव वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक प्रदीप कुमार डोले ने बताया की मसनगांव केंद्र के 33/11 केवी उपकेन्द्र जामली से निकलने वाली नवीन 11 केवी घरेलू लाइन का कार्य किया गया था। जिसमें 27 अक्टूबर 2024 को रात्रि में लगभग 1 बजे सदाशिव पिता कृष्ण बिश्नोई ग्राम बड़नगर के खेत में 8 पोल एवं पवन पिता मुकेश बिश्नोई ग्राम बड़नगर के खेत में 7 पोल, इस तरह से कुल 15 पोल तोड़े गए हैं। इसमें तेजराम पिता जगन्नाथ बिश्नोई निवासी ग्राम बडनगर, अनिल पिता श्रीकृष्ण बिश्नोई निवासी ग्राम हरपालिया तथा अमित पिता अमृतलाल बिश्नोई ग्राम खमलाय एवं उनके साथियों के खिलाफ पोल तोड़ने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उक्त घटना में 15 पोल टूटने के कारण विद्युत अधोसंरचना एवं कंपनी को हुई 2 लाख रूपये की आर्थिक क्षति के चलते आरोपियों पर कार्यवाही की गई है। घटना के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि कोई भी इस तरह से कंपनी के खिलाफ गैरकानूनी काम न करें, अन्यथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना तथा सजा दोनों का ही प्रावधान है।