Monday, November 18, 2024
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बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता को कोर्ट ने दी दो साल का कठोर कारावास एवं 87 हजार के अर्थ दंड की सजा

बिजली चोरी के एक मामले में आरोपी विद्युत उपभोक्ता को कोर्ट ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। जिला कोर्ट शिवपुरी के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम एके गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजाराम रावत को दोषी करार देते हुए हुए दो साल के कठोर कारावास एवं 87 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा दी है।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शिवपुरी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 11 जनवरी 2019 की है, चेकिंग के दौरान कनिष्ठ यंत्री एमएस कुरैशी एवं लाइन हेल्पर दामोदर यादव व मीटर रीडर कपिल उपाध्याय द्वारा वितरण केंद्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त राजाराम रावत पुत्र मुरारी रावत निवासी ग्राम कुड़ावदा थाना सिरसौद के परिसर में निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान राजाराम रावत द्वारा बिना किसी वैध विद्युत कनेक्शन, सीधे विद्युत लाइन से तार जोड़कर बिजली का उपयोग करना पाए जाने पर धारा 135 के तहत बिजली चोरी का प्रकरण बनाया गया था।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद राजाराम रावत को दोषी मानते हुए 2 साल के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 87 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा निर्धारित की है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

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