एमपी की बिजली कंपनियों के पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इजाफा, MPMKVVCL ने भी बढ़ाया कर्मियों का डीए

मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के सभी पेंशनरों अथवा परिवार पेंशनरों, जिसमें मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के साथ मप्र राज्य विद्युत मंडल से 1 जून 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर अथवा परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को वर्तमान में छटवें वेतनमान के अनुसार 164 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 17 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय है।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासन के आदेशानुसार उक्त समस्त पेंशनरों अथवा परिवार पेंशनरों को 1 मई 2022 से छटवें वेतनमान के अनुसार 174 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत को दी जाएगी।

इसके अलावा 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी। इस आदेश के उपरांत बड़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह अगस्त 2022 की पेंशन अथवा परिवार पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह मई 2022 जून 2022 एवं जुलाई 2022 तक ( तीन माह ) की अंतर राशि ( एरियर्स ) का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में माह अगस्त 2022 सितम्बर 2022 एवं अक्टूबर 2022 की पेंशन अथवा परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।

इसके अलावा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर 1 अगस्त 2022 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा नियमित कार्मिकों को एक मार्च 2022 से सातवें वेतनमान में 11 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 31 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इसमें एक अगस्त 2022 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अब कुल 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कंपनी के नियमित कार्मिकों को किया जाएगा।