मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं पावर मैनेजमेंट कंपनी के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनर के साथ ही मप्र राज्य विद्युत मंडल से 1 जून 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में कंपनी प्रबंधन ने बढ़ोत्तरी कर दी है।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आदेश के अनुसार सभी पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों, जिसमें मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनर के साथ मप्र राज्य विद्युत मंडल से 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों एवं परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को छठवें वेतनमान के अनुसार 212% एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 38% की दर से मंहगाई राहत देय है।
मप्र शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2023/ नियम/चार दिनांक 31 अगस्त 2023 के अनुक्रम में उक्त समस्त पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से छठवें वेतनमान के अनुसार 221 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 42 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी।
आदेश के अनुसार 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी। इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह दिसम्बर 2023 की पेंशन एवं परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।
माह जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 की महंगाई राहत में वृद्धि के एरियर्स का भुगतान माह दिसम्बर 2023 से अप्रैल 2024 तक पांच किश्तों में, पेंशन एवं परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा। पेंशन पर देय मंहगाई राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण (Commutation) के पूर्व की पेंशन पर होगी।