मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने अपने कार्मिकों के लिए रिटायरमेंट दस्तावेज की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है, साथ ही पेंशन एवं फैमिली पेंशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने वित्तीय प्रक्रियाओं में नवाचार करते हुये वर्तमान पेंशनरों और उनके साथ उनके आश्रितों के लिये अनेक ऑनलाईन सुविधाओं को प्रारंभ किया है। डिप्टी डायरेक्टर पेंशन डीडी वरकडे ने बताया कि अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिये मध्यप्रदेश में किसी भी पेंशनर या उनके आश्रितों को एमपी ट्रांस्को के किसी भी कार्यालय आने की जरूरत नही पडेगी।
उन्होंने कहा कि अब जीवन प्रमाण, मोबाईल एप अथवा किसी भी एमपी ऑनलाईन सेंटर में जाकर दर्ज करा सकते है। इसके अलावा एमपी ट्रांस्को में रिटायरमेंट दस्तावेजों को तैयार करने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण कर दिया गया है।पहले कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारी को विभिन्न दस्तावेजों में तकरीबन 70 से ज्यादा दस्तखत करना पड़ता था पर अब ईआरपी के माध्यम से प्रक्रिया सरलीकृत हो गई है। उन्होंने कहा कि एमपी ट्रांसको में वित्तीय प्रकियाओं के लिए ईआरपी सिस्टम का उपयोग प्रकियाएं सरलीकृत करने हेतु किया जा रहा है।
कार्मिक की मृत्यु पर तुरंत प्रारंभ हो जाती है फैमिली पेंशन
एमपी ट्रांसको ने ईआरपी के माध्यम से एक और उल्लेखनीय सुविधा प्रांरभ की है। अब अब प्रदेश में एमपी ट्रांसको के पेंशनधारक कार्मिकों की मृत्यु होने पर परिवारजनों को फैमिली पेंशन के लिये ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब एमपी ट्रांसको के पेंशन आर्डर में ही पत्नी या पेंशन नामित का आधार नंबर डालना प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे सिर्फ कार्मिक की मृत्यु का प्रमाण एवं स्वयं का जीवन प्रमाण देना पडता है और ईआरपी सिस्टम से अगले माह ही फैमिली पेंशन प्रारंभ हो जाती है।