ई-वाहन एवं ई-रिक्शा आदि की चार्जिंग में विद्युत का दुरुपयोग पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ई-वाहन तथा ई-रिक्शा मालिकों द्वारा उनके वाहनों की चार्जिंग में बिजली का दुरुपयोग किया जाना संज्ञान में आया है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा यदि जांच में ऐसा पाया जाता है तो वाहन जप्त कर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षनों की जांच में मीटर क्रमांक, उसकी कार्य प्रणाली एवं श्रेणी दर्ज करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से ई-वाहनों के मालिकों की जानकारी प्राप्त कर उनके विद्युत कनेक्शन को एनजीबी बिलिंग प्रणाली में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि अब कंपनी के मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सघन चैकिंग अभियान चलाकर सात दिवस के भीतर ऐसे अवैध चार्जिंग स्टेशनों एवं पार्किंग के स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां ई-वाहनों तथा ई-रिक्शा चार्जिंग में बिजली का दुरूपयोग किया जा रहा है।