मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिये प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर की पहल पर प्रदेश में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है। यह जीपीएफ अदालत जबलपुर में मानस भवन, स्मार्ट सिटी कार्यालय में 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी।
जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये इस अदालत में अपना पक्ष रख सकेंगे। उन्हें अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा।
प्रधान महालेखाकार ग्वालियर ने जबलपुर के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आहवान किया है कि वे जीपीएफ अदालत में उपस्थित होकर अपनी जीपीएफ संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाये।