मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है।
अब साधारण मृत्यु होने पर 8 लाख के स्थान पर 10 लाख रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसी तरह निर्वाचन के समय हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मृत्यु पर 15 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपए की अनुग्रह राशि मिलेगी।
इसके अलावा अशक्तता के प्रकरणों में सामान्य परिस्थिति में 4 लाख रूपए और हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्तता पर 7 लाख 50 हजार रूपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।