मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम-एचआर नीता राठौर ने कंपनी के प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित सर्कुलर में कहा है कि कंपनी द्वारा संविदा कार्मिकों के लिए संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 लागू किया गया है। नियम की कडिका 4.4 के परिपालन में कंपनी द्वारा पूर्व से अनुबंधित संविदा कार्मिकों के अनुबंध समाप्ति पर नवीन अनुबंध किया जाता है। नियम की कंडिका 61 (4) के अनुसार एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध के मध्य न्यूनतम तीन कार्य दिवस का अंतराल रखे जाने का प्रावधान है।
साथ ही संज्ञान में आया है कि संविदा कार्मिको की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् एवं नवीन अनुबंध की स्वीकृति के पूर्व उनसे कार्य कराया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस अवधि में संविदा कार्मिक से कार्य कराये जाने पर यदि कोई दुर्घटना होती है अथवा कोई विधिक त्रुटि होती है. तो उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने में कठिनाई होगी। अतः आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को निर्देशित किया जाये कि संविदा कार्मिकों की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् एवं नवीन अनुबंध की स्वीकृति के पूर्व उनसे कंपनी कार्य न कराया जाये।
आदेश में यह भी कहा गया है कि संविदा कार्मिकों के अधिकांश प्रकरणों में नवीन अनुबंध की जानकारी अनुबंध समाप्ति के पश्चात् इस कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। कतिपय कार्यालयों द्वारा अनुबंध समाप्ति के 1 माह से अधिक समय के उपरांत जानकारी प्रेषित की जा रही है। ऐसी स्थिति में संविदा कार्मिकों के नवीन अनुबंध की कार्यवाही में विलंब होता है अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत संविदा कार्मिकों के नवीन अनुबंध की जानकारी समय पर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे कि संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 की कंडिका 6.1 (ब) के अनुसार न्यूनतम तीन कार्य दिवस उपरांत नवीन अनुबंध की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।