Monday, November 18, 2024
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एमपी में स्वास्थ्य केन्द्र में आए मरीजों को गालियां देने वाले चिकित्सा अधिकारी को किया गया निलंबित

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिकायत), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा शिवपुरी जिले अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोड के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुराग तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. अनुराग तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोड जिला शिवपुरी द्वारा उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोड जिला शिवपुरी में आये मरीजों के साथ माँ बहन की गालियां देने संबंधी अपशब्दों का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप थाना ओपी खोड, जिला शिवपुरी में उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज है।

अतः डॉ. अनुराग तिवारी, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोड, जिला शिवपुरी का अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उपचार हेतु आए मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार, गारपीट एवं जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन काल में डॉ. तिवारी का मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर नियत किया जाता है। निलंबन काल में डॉ. अनुराग तिवारी, को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव सह स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित।

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