मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 की गतिविधियां 2 अगस्त से शुरू हो रही है। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के अंतर्गत 2 अगस्त को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी उन्हें मतदाता सूची के प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही 2 अगस्त को मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा।
प्रदेश के समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थिति रहेंगे। आगामी 3 अगस्त से 10 अगस्त तक सेक्टर अधिकारी बीएलओ और मतदाताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची का वाचन करेंगे। एक घर में छह से अधिक मतदाता होने पर सेक्टर अधिकारी द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रत्येक कार्यदिवस पर बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
शनिवार एवं रविवार को लगेंगे विशेष शिविर
द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 12, 13 और 19 एवं 20 अगस्त को लगाएं जाएंगे। इस दौरान समस्त बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और मतदाता सूची का वाचन कर फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन प्राप्त करेंगे।
31 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। आगामी 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।