मध्य प्रदेश के नीमच की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया की कोर्ट ने किसानों से विद्युत कनेक्शन के नाम पर राशि हड़पने और विद्युत डीपी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बिजली अधिकारी को दो प्रकरणों में क्रमश: 10 और 4 साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के एजीपी इमरान खान ने बताया कि मामला 2015 का है। तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री विनोद चोपड़ा ने ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मनासा से अस्थाई सिंचाई कनेवक्शन दिलाने के नाम पर किसानों की हजारों रुपये की राशि हड़प ली थी, जिसकी शिकायत होने के बाद पुलिस ने जांच कर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था, जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी कनिष्ठ यंत्री को धारा 409 के तहत 10 वर्ष की कैद से दंडित किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह मनासा तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनड़ी में आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री विनोद चोपड़ा ने विद्युत डीपी लगाने के नाम पर ग्रामीणों से 1 लाख 29 हजार रुपए हड़प लिए थे। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई कर आरोप प्रमाणित होने पर कनिष्ठ यंत्री विनोद चोपड़ा को 10 वर्ष के कैद की सजा से दंडित किया है।