मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य प्राणियों द्वारा मकान में पहुँचाई गई क्षति को भी प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि की श्रेणी में शामिल कर लिया है। सरकार ने इसके लिये प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि के वर्तमान में प्रावधानित मानदंडों में संशोधन किया है।
इसके बाद अब प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान को पूर्ण रूप से नष्ट करने अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने पर भी आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी।
इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुघर्टना के साथ ही वन्य प्राणियों द्वारा पीडि़त परिवार के कपड़े, खाद्यान्न एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार 5 हजार रूपये आर्थिक अनुदान के रूप में तथा 50 किग्रा खाद्यान्न एवं पांच लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिये जायेंगे।
वहीं अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड से राहत राशि व्यय में ऐसे मद भी शामिल किए गए हैं, जिनके विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। साथ ही प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के मामलों में अब देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो भी अनुदान सहायता नष्ट हुई फसल के मूल्य के बराबर देय होगी तथा प्रत्येक खाते हेतु सभी फसलों के मामले में देय राशि 5 हजार से कम नहीं होगी।