मप्र सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करते हुये पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिये बिना ही अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों का शिथिलीकरण किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सीटीईटी परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। इससे सभी संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।