मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि अब से सक्षम अनुमति पश्चात् विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के अधिकतम 250 लोग कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे। अंतिम संस्कार, उठावना इत्यादि में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति मिलेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील हो गये हैं।
एसीएस डॉ. राजौरा ने बताया कि अनुमति से होने वाले कार्यक्रमों में भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर इत्यादि के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। नवीन निर्देशानुसार सभी प्रकार के मेले, जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
एसीएस श्री राजौरा ने बताया कि समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बँधनकारी रहेगा। जिलों के कलेक्टर्स को संक्रमण रोकने के लिये आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया है कि मास्क नहीं लगाने पर व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आज जारी किये गये निर्देशों के साथ ही पूर्व में 23 दिसम्बर, 2021 को जारी निर्देश भी प्रभावी रहेंगे।